नेशनल डेस्क: संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को शुरू होने जा रहा है। इसमें तीन तलाक को गैर जमानता अपराध बनाने वाले बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस बिल को लाएगी। कानून बनने के बाद यह सिर्फ तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर लागू होगा। इस कानून के बाद कोई भी अगर तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा। कानून में तीन तलाक पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है।