चंडीगढ़, 16 अगस्तः (शिव नारायण जांगड़ा)-पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा पाकिस्तान आधारित फ़ौजों के द्वारा राज्य को बढ़ते आतंकवाद के खतरे की चेतावनी देने से कुछ दिनों बाद, पंजाब पुलिस ने रविवार की रात को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन या उसके बाद किसी संभावित आतंकी हमले को टालते हुये यू. के. आधारित आतंकवादी संगठन से जुड़े दो आतंकवादियों को गिरफ़्तार किया। पुलिस ने उनके कब्ज़े में से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारुद बरामद किया जिसमें 2 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल (9एमएम) समेत जिंदा कारतूस और मैगजीनें शामिल थी।
डीजीपी दिनकर गुप्ता के अनुसार, यह दोनों यू. के. आधारित आतंकवादी गुरप्रीत सिंह खालसा उर्फ गुरप्रीत के निर्देशों पर काम करते थे। इन दोनों को अमृतसर से गिरफ़्तार किया गया था और इनको सरहद पार भेजे जा रहे हथियारों की खेप को प्राप्त करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह खेप कुछ दिन पहले अटारी-झबाल रोड़ के आसपास के सरहदी क्षेत्र में भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि गुरप्रीत सिंह खालसा उर्फ गुरप्रीत लुधियाना के सिंगार बम मामले में भी शामिल था।
विवरण देते हुये डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तानी आईएसआई और विदेशों में स्थित आतंकवादी तत्वों जो आई.एस.आई. के सहयोग से काम कर रहे हैं, की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके या इसके आसपास भारत में हमला करने की योजना सम्बन्धी सूचनाएं मिलने के मद्देनज़र, पंजाब पुलिस की तरफ से सरहदों पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किये गए थे। विशेष सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई थीं और दिन-रात गस्त में भी विस्तार किया गया था।
15 और 16 अगस्त की बीच का रात को ऐसे एक नाके पर चैकिंग के दौरान, पुलिस थाना घरिंडा, (अमृतसर-ग्रामीण) में अड्डा खालसा के पास लगाए एक नाके पर तैनात पुलिस कर्मचारी की तरफ से मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों को रोका गया। पुलिस ने दोनों को शक्की पाया क्योंकि वह न तो देर रात अपनी मौजुदगी संबंधी बता सके और न ही वाहन की मालकी से सम्बन्धित कोई प्रामाणिक दस्तावेज़ पेश कर सके। डीजीपी ने बताया कि पीछे बैठे व्यक्ति अमृतपाल सिंह पुत्र करनैल सिंह की तलाशी लेने के उपरांत उससे 1 पिस्तौल (9एम.एम.), 1 मैगज़ीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मोटर साइकिल को सुलतानविंड, अमृतसर का सेमी पुत्र रणजिन्दर सिंह चला रहा था।
प्रवक्ता ने बताया कि उनके पास से कुल 2 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल (9एम.एम.), 4 मैगज़ीन और 20 गोली ज़ब्त की गई। प्रवक्ता ने आगे बताया कि आर्मज़ एक्ट 1959 की धारा 25/27 और विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) एक्ट 2001 की धारा 3, 4, 5 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 187 तारीख़ 16.8.2021 थाना घरिंडा, अमृतसर में दर्ज की गई है।
ज़िक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री ने पिछले हफ़्ते दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और पाकिस्तान आधारित आतंकवादी ताकतों से सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए ड्रोन विरोधी यंत्रों के साथ केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बल (सीएपीएफ) की 25 कंपनियों की माँग की थी।