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महाराष्ट्र नाटक: सर्वोच्च न्यायालय ने दी तारीख: सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला, मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा फैसला

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महाराष्ट्र  नाटक: सर्वोच्च न्यायालय ने दी तारीख: सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला, मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा फैसला
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नई दिल्ली (प्रेस की ताकत ब्यूरो): महाराष्ट्र के रातनैतिक घमासान के मामले में चारों राजनैतिक दलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया. तीन जजों की बेंच ने कहा कि इस पर मंगलवार सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से राज्यपाल की चिट्ठी और समर्थन वाली चिट्ठी मांगी थी. इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने दोनों पत्र पेश कर दिए. सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार के समर्थन वाला खत पेश किया गया. 54 विधायकों के समर्थन पत्र में कहा गया कि हम महाराष्ट्र में ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते. हम राज्य में स्थायी सरकार चाहते हैं. इसलिए हम फडणवीस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देते हैं.
पाठकों को बता दें कि शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तथा अजित पवार ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. जिसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया और तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी. उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने मामले की सुनवाई के लिए रविवार का दिन मुकर्रर किया. इससे एक दिन पहले एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया था. फिलहाल मामला कल तक टल गया है तथा चारों राजनैतिक दलों की धड़कने अभी 24 घंटें और अटकी रहेंगीं ़
जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच मामले की सुनवाई की। महाराष्ट्र के महानाटक में 3 दिनों से जारी राजनीतिक उठापठक के बीच सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों (शिवसेना, राकांपा-कांग्रेस) की याचिका पर डेढ़ घंटे सुनवाई हुई। शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल, राकांपा-कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मुकुल रोहतगी और केंद्र की तरफ से सॉलसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। मेहता ने कहा कि अजित पवार के गवर्नर को दिए पत्र में 54 विधायकों के हस्ताक्षर थे। फ्लोर टेस्ट सबसे बेहतर है, लेकिन कोई पार्टी यह नहीं कह सकती कि यह 24 घंटे में ही हो। सिंघवी ने कहा कि जब दोनों पक्ष फ्लोर टेस्ट चाहते हैं तो इसमें देरी क्यों हो रही है? सबकी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट मंगलवार को सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट का हथोड़ा: महाराष्ट्र मामले में कल सुबह 10:30 बजे राज्यपाल की चिट्ठी और समर्थन पत्र पेश करने का आदेश

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