मोहाली,27 जनवरी (प्रेस की ताकत बयूरो)- पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भोलाथ से कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा को मोहाली की विशेष अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी है। सुखपाल खैरा ने मोहाली कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि वह जेल में बंद है और भोलाथ से नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाए।सुखपाल खैरा ने कहा था कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भोलाथ निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और उन्हें भुलथ में रिटर्निंग अधिकारी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करना है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत उन्हें पटियाला जेल से भुलठ स्थानांतरित किया जाए और उनका नामांकन पत्र दाखिल किया जाए, जिसके बाद गुरुवार को अदालत ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया है।उल्लेखनीय है कि सुखपाल सिंह खैरा के गांव रामगढ़ हलका भुलठ और चंडीगढ़ स्थित आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने शिरकत की थी। 9 मार्च को छापा मारा गया था, जिसके बाद ईडी। उन्हें द वायर द्वारा बुलाया जाता रहा। इस बीच, 11 नवंबर को,सुखपाल खैरा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनके द्वारा मोहाली की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर 13 दिसंबर को सुनवाई हुई और फिर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को फिर 19 जनवरी को हुई। सुखपाल सिंह खैरा की जमानत को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है।