लखनऊ(विशाल वर्मा)-सेवारत कर्मी के सेवाकाल में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का प्राविधान रहा है। उत्तर प्रदेश शासन अंतर्गत कोरोना काल में लगभग ३०० कर्मचारियों का निधन रिकॉर्ड में आया है। वर्तमान स्थिति में मृतकों की संख्या के अनुरूप उन विभागों में उतने पदों की संख्या न होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है की ऐसी स्थिति में मृतकों के आश्रितों को मृतक के सेवा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह निर्णय सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली १९७४ में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के बाद लिया गया। इस प्रक्रिया का संपादन ‘कार्मिक विभाग ‘ के अंतर्गत किया गया।