नई दिल्ली, 16 दिसंबर 2021, (प्रेस की ताकत ब्यूरो)-
बेटियों के विवाह की कानूनी उम्र 18 से बडा कर 21 साल होगी। सूत्रों मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने परवानगी दे दी है। इस के लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। मंत्री मंडल ने देश में औरतों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बडा कर 21 साल करन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
बुद्धवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस बारे फ़ैसला लिया गया। अब इस के लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी।
सूत्रों के हवाले मुताबिक कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, सरकार बाल विवाह रोकू कानून 2006 और फिर विशेश विवाह कानून और हिंदु विवाह एक्ट 1955 जैसे निजी कानूनों में संशोधन करेगी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले के साथ कहा गया है कि जया जेतली का नेतृत्व वाली टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग को अपनी, सिफ़ारशें सौंपी थे। इन सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। यह टास्क फोर्स माँ बनने की उम्र, प्रसूति मौत दर के साथ सम्बन्धित मामलों के साथ पूर करने के लिए बनाई गई है।
जेतली ने कहा,’मैं सपस्शट करना चाहता हुँ कि हमारी सिफारिशों का मकसद आबादी को कंट्रोल करना नहीं है। नेसनल फैमिली हैल्थ सर्वे (NFHS 5) के ताज़ा आंकड़े दिखाते हैं कि कुल जनन दर (TFR) में कमी आई है और आबादी कंट्रोल में है। लड़कियों के लिए विवाह की उम्र बढ़ाने का असली उदेश औरतें को शकतीकरन करना है।