अम्बाला की जनता को शहरी छेत्र नियमित व नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 7A के गलत उपयोग से परेशान जनता को राहत दिलाने के लिए अम्बाला छावनी के इनैलो कार्यकर्ता ओंकार सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त अम्बाला से मिले। ओंकार सिंह ने उपायुक्त से धारा 7A के स्पष्टीकरण बारे पूछा व उन्हें हरियाणा सरकार के वर्ष 2018 के पत्र व 7A(iii) की प्रति दी। इस पर उपायुक्त अम्बाला बोले कि मैंने विभाग में पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा हुआ है लेकिन अभी तक कोई जवाब नही आया। इस पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए ओंकार सिंह ने कहाकि ये कैसी व्यवस्था है जहां एक जिले के उपायुक्त के पत्र का जवाब विभाग द्वारा 2 माह बीत जाने पर भी नही दिया गया तो आम जनता की स्तिथि क्या होगी यह बताने की आवश्यकता नही। एक छोटी सी बात के लिए पूरा जिला परेशान हैं। क्या उच्च अधिकारियों को या स्थानीय विधायक व गृहमंत्री को इसका ज्ञान नही है। इंटरनेट का जमाना है, प्रत्येक कानून पब्लिक डोमेन पर है। कोई भी मंत्री,अधिकारी या नेता नेट पर देख सकता है कि धारा 7A नियमित छेत्र पर लागू नही होती तो फिर जान बूझ कर सब अनजान क्यो बने हैं। उन्होंने उपायुक्त अम्बाला को पत्र सौंपकर इस बारे शीघ्र स्पष्टीकरण देने की मांग की ताकि जनता को राहत मिल सके। इस अवसर पर तरनप्रीत सिंह, अम्पू गुप्ता, सुखप्रीत सेठी, लाभ सिंह व अन्य उपस्थित थे।