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व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी- पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी, रोड़ टैक्स में 25 प्रतिशत की मिलेगी छूट

Subash Bharti by Subash Bharti
in INDIA
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व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी- पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी, रोड़ टैक्स में 25 प्रतिशत की मिलेगी छूट
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(सुभाष भारती): केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों लोक सभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर ब्यान दिया। इस पॉलिसी में पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह की टैक्स छूट और इन्सेंटिव का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही पुराने वाहनों को सडक़ों से हटाने के लिए कई प्रोविजन किए गए हैं।

वाहन मालिकों को कौन-कौन से फायदे मिलेंगे?
पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर नया वाहन खरीदने पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट ऑटो कंपनियां देंगी।

– नया वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।
– नया पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
– कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पुराने वाहनों की वैल्यू की कैल्कुलेशन कैसे होगी?
व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पेश करते हुए गडकरी ने कहा कि इसके जरिए ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को फेज-वाइज तरीके से बाहर करने के लिए ईको-सिस्टम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की वैल्यू नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर होगी। स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की वैल्यू एक्स-शोरूम प्राइस की 4-6 प्रतिशत हो सकती है।

फिटनेस के आधार पर स्क्रैप किए जाएंगे वाहन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरुआत में कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्ट के आधार पर पर स्क्रैप किया जाएगा। जबकि प्राइवेट व्हीकल्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के आधार पर स्क्रैप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मापदंड जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के आधार पर तय किए गए हैं।

फिटनेस टेस्ट पास न करने वाले वाहनों का क्या होगा?
प्रस्तावित पॉलिसी के मुताबिक, ऐसी गाडिय़ां जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएंगी या जिनका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनको एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित किया जाएगा। यानी ऐसी गाडिय़ों को सडक़ पर नहीं चलाया जा सकेगा। पॉलिसी में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट पाने में विफल रहने पर डी-रजिस्टर करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को फिटनेस टेस्ट कराने के लिए भी ज्यादा टैक्स देना होगा।

क्या प्राइवेट वाहन भी डी-रजिस्टर होंगे?
पॉलिसी के मुताबिक, 20 साल पुराने ऐसे वाहन जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, उनको डी-रजिस्टर किया जाएगा। यानी उनका पहले का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, ताकि वे सडक़ पर चलने योग्य ना रहें। इसके अलावा 15 साल पुराने प्राइवेट वाहनों को दोबारा रजिस्टर्ड कराने के लिए ज्यादा पैसा देना होगा।

कब से लागू होंगे नए नियम?
* फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे।
* सरकारी और पीएसयू से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे।
* कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।
* अन्य वाहनों के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से फेज-वाइज लागू होंगे।

पांच साल में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़े हब बनेगा भारत
लोकसभा में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी से भारत अगले पांच साल में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 100 प्रतिशत लिथियम ऑयन बैटरी बनेंगी। अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक 2डब्लयू/4 डब्लयू की कीमत पेट्रोल-वर्जन वाली 2 डब्लयू/4 डब्लयू के बराबर होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी से स्क्रैपिंग सेंटर, ओईएम, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। प्लास्टिक, कॉपर, एल्युमीनियम स्टील की रीसाइक्लिंग होने से लागत में कमी आएगी। इस पॉलिसी से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में आने वाले खर्च में भी 40 प्रतिशत की कमी आ सकती है।

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