Saturday, May 30, 2026
Press Ki Taquat
No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CAREER
  • EDUCATION
  • DHARAM
  • E-Paper
  • CONTACT US
No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CAREER
  • EDUCATION
  • DHARAM
  • E-Paper
  • CONTACT US
No Result
View All Result
Press Ki Taquat
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home BREAKING

इन लोगों को मिली छूट, नहीं दाखिल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न

admin by admin
in BREAKING, new delhi
Reading Time: 1 min read
A A
0
उप मुख्यमंत्री ने जीएसटी की छठी वर्षगांठ पर गुरुग्राम में किया जीएसटी डे-2023 कार्यक्रम को संबोधित
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
ADVERTISEMENT

RelatedPosts

30 May 2026

0

29 May 2026

0

28 May 2026

0

27 May 2026

0

26 May 2026

0

25 May 2026 weekly

0
ADVERTISEMENT
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • Copy Link

ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए. हालांकि जिस खाते में पेंशन आ रही है उस बैंक से उन्हें ब्याज के तौर पर आय हो रही है वो ये वरिष्ठ नागरिक हासिल कर सकते हैं

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194पी के तहत कुछ वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है. हालांकि ऐसे लोगों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. दरअसल वरिष्ठ नागरिक भारत के निवासी होने चाहिए और उनकी उम्र 31 मार्च 2023 तक 75 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए और उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई हो.

टैक्स
हालांकि इसमें एक विशेष बात का ध्यान भी रखना होगा. दरअसल, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए. हालांकि जिस खाते में पेंशन आ रही है उस बैंक से उन्हें ब्याज के तौर पर आय हो रही है वो ये वरिष्ठ नागरिक हासिल कर सकते हैं. इसके लिए एक घोषणा पत्र जमा किया जा सकता है. वहीं ऐसे वरिष्ठ नागरिक दो कैटेगरी में आएंगे. एक कैटेगरी में कोई भी टैक्स नहीं देना और दूसरी कैटेगरी में आने पर टैक्स देना होगा.

टैक्स रिजीम
बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के लिए दो टैक्स रिजीम का इस्तेमाल किया जा रहा है. एक नया टैक्स रिजीम है तो दूसरा पुराना टैक्स रिजीम है. दोनों टैक्स रिजीम के अपने अलग-अलग फायदे हैं.

Post Views: 148
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook Messenger
  • Copy Link
Tags: #TAXGSTIncome
ShareTweetPin
Previous Post

महाराष्ट्र सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा, अजित पवार की इच्छा हुई पूरी, यहां देखें किसके हिस्से क्या आया

Next Post

रक्षाबंधन से पहले होगी चंदा मामा से मुलाकात

Related Posts

Blog

30 May 2026

0
Blog

29 May 2026

0
BREAKING

28 May 2026

0
Blog

27 May 2026

0
BREAKING

26 May 2026

0
BREAKING

25 May 2026 weekly

0
Next Post
रक्षाबंधन से पहले होगी चंदा मामा से मुलाकात

रक्षाबंधन से पहले होगी चंदा मामा से मुलाकात

Press Ki Taquat

© 2023 presskitaquat.com - Powered by AMBIT SOLUTIONS+917488039982

Navigate Site

  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CAREER
  • EDUCATION
  • DHARAM
  • E-Paper
  • CONTACT US

Follow Us

No Result
View All Result
  • HOME
  • BREAKING
  • PUNJAB
  • HARYANA
  • INDIA
  • WORLD
  • SPORTS
  • ENTERTAINMENT
  • CAREER
  • EDUCATION
  • DHARAM
  • E-Paper
  • CONTACT US

© 2023 presskitaquat.com - Powered by AMBIT SOLUTIONS+917488039982