आयोग ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कम से कम मेहनतानों को दी मंज़ूरी
चंडीगढ़, 19 जुलाई (प्रेस की ताकत ब्यूरो)
राज्य की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और सुचारू बनाने के लिए बेहतरीन अभ्यासों को अपनाने के उद्देश्य से पंजाब राज्य खाद्य आयोग ( पी. एस. एफ. सी.) ने आंध्रा प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 और तेलंगाना खाद्य सुरक्षा नियमों की तर्ज़ पर पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम, 2016 को सुधारने की पहल की है।
इस सम्बन्धी आयोग के चेयरमैन श्री डी. पी. रेडी की अध्यक्षता अधीन हुई मीटिंग में यह फ़ैसला किया गया कि मैंबर श्रीमती इन्द्रा गुप्ता और श्रीमती प्रीति चावला, पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन सम्बन्धी अपने- अपने सुझाव देंगे।
इसके बाद स्कूल शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से प्राप्त सुझावों की सांझी सूची सदस्यों के सुझावों समेत खाद्य, सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग को भेजी जायेगी जिससे इन सुझावों को पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों, 2016 में शामिल किया जा सके।
आयोग ने डिप्टी कमिश्नर, यूटी चंडीगढ़ के हुक्म नंबर डीसी/ डीऐन/ एफ- 20/ 2023/ 13357- 63 तारीख़ 28. 05. 2023 के द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुये 01. 04. 2023 से 31. 03. 2024 (दोनों दिनों समेत) तक आयोग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों जैसे कि पियन- हैलपर, सफ़ाई कर्मचारी कम चौकीदार, चालक लाईट, क्लर्क, आफिस सहायक ( सीनियर सहायक), निजी सहायक, सुपरडैंट ग्रेड 1 और निजी सचिव के कम से कम मेहनतानों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।
इसके इलावा आयोग ने भविष्य में भी डिप्टी कमिश्नर, यू. टी. चंडीगढ़ की तरफ से किये गये संशोधनों अनुसार पी. एस. एफ. सी. के चेयरमैन को अपने आऊटसोरसड कर्मचारियों के लिए कम से कम वेतन की संशोधित दरों को मंज़ूरी देने के लिए अधिकारित किया है।
इस मौके पर चेयरमैन ने राज्य में बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की और प्रभावित स्कूलों के साथ-साथ आंगणवाड़ियों की पहचान करने के लिए कहा जिससे स्थिति पर काबू पाने के लिए उचित यत्न किये जा सकें।