हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए निगम सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं/लड़कियों को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण दिलवाया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। इस योजना के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि निगम द्वारा दी जाती है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के लिए वाहन, थ्री व्हीलर, टैक्सी, सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दूकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि के लिए महिलाओं को ऋण प्रदान करवाया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस योजना की अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट http://www.hwdcl.org को देख सकते हैं।