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अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा। आरोप है कि अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी की गई है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 नवंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने कहा था कि शेयर बाजार नियामक सेबी को ‘बदनाम’ करने का उसके पास कोई कारण नहीं है, जिसने अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि बाजार नियामक ने जो किया है, उस पर संदेह के लिए उसके सामने कोई सामग्री नहीं है।













