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चंडीगढ़, 22 अप्रैल (प्रेस की ताक़त ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए 14 वर्षीय कथित बलात्कार पीड़िता को उसकी लगभग 30 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन को नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए डॉक्टरों की एक टीम इकट्ठा करने का निर्देश दिया।












