मोहाली, २० अगस्त (प्रेस की ताकत ब्यूरो)- पूर्व डीजीपी को बुधवार को विजीलैंस ब्यूरो ने एक ज़मीन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। सैनी भ्रष्टाचार के मामले में जांच में शामिल होने के लिए दफ़्तर गया था, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए मोहाली अदालत के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट पमलप्रीत ग्रेवाल ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को रिहा करने के आदेश जारी किए, जिसके बाद उनको शुक्रवार सुबह 2 बजे रिहा कर दिया गया। पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत देते हाईकोर्ट ने गुरूवार आधी रात को उनको हिरासत से रिहा करने के आदेश दिए।
जब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसको गिरफ़्तार किया गया था। केस के साथ जुड़े वकीलों ने कहा कि पूर्व डीजीपी की रिहाई का आदेश जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की बैंच ने दिया है।
सैनी को गुरूवार अदालत के कमरे में तकरीबन 14 घंटे बैठने के लिए रखा गया। मोहाली अदालत के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने सुबह 12:15 बजे के आदेश जारी किए, परन्तु सैनी को शुक्रवार सुबह 2 बजे के करीब रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ़्तारी को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया है और कहा कि उसको हाईकोर्ट के तीन आदेशों का उल्लंघन करके गिरफ़्तार किया गया था।