ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 31 मार्च (प्रेस की ताकत) – न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव, प्रधान मंत्री कार्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी और दिल्ली विश्वविद्यालय के पी.आई.ओ.ओ. मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों का विवरण प्रस्तुत करने के मुख्य सूचना आयोग के आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी.












