अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा पुलिस अधिकारी के हक में न लिखने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ने किये थे बहाली के हुक्म
चंडीगढ़, 7 नवंबर (पीतांबर शर्मा) : बहबल कलाँ गोली कांड मामले में आपराधिक केस का सामना कर रहे तब के फरीदकोट के एस.पी. (डी.) बिक्रमजीत सिंह को पंजाब सरकार की तरफ से बहाल करने सम्बन्धी पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने स्पष्ट किया है कि यह हुक्म पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के द्वारा किये गए थे।
आज यहां जारी बयान में स. रंधावा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग भी था, की तरफ से उस समय के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के हक में न लिखे जाने के बावजूद सिर्फ़ एक इंकरीमैंट रोक कर बहाल करने के हुक्म कर दिए गए।
स. रंधावा ने आगे बताया कि 13 जुलाई, 2021 को उस समय के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने नोट में लिखा था कि पड़ताल के दौरान यह अधिकारी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका और न ही कोई अपनी बेगुनाही का नया तथ्य पेश कर सका। इसके बाद उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने 19 जुलाई, 2021 को बिक्रमजीत सिंह की सिर्फ़ एक इंकरीमैंट रोक कर बहाल करने के हुक्म कर दिए थे।
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