चंडीगढ़, 19 मार्च (शिव नारयण जांगड़ा)- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के दौरान सिखों को धार्मिक प्रतीकों के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में हरियाणा और पंजाब सरकार और दोनों सरकारों को एक निर्णय लेने के लिए एक रिट याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता चरणपाल सिंह बागरी ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के 166 पदों के लिए सिख आवेदकों को 31 मार्च, 2019 को कृपाण और कारा पहनकर परीक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया गया था। इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सिख आवेदकों को धार्मिक प्रतीकों के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने उस समय हरियाणा सरकार और एचपीएससी को परीक्षा के लिए धार्मिक चिन्ह लगाकर परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने से रोक दिया था। याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगने के लिए सीबीआई को एक नोटिस भी जारी किया गया था और सिख धर्म के पांच काकर पहनने वाले आवेदकों को एक घंटे पहले जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का भी निर्देश दिया गया था।