(प्रेस की ताकत ब्यूरो):
अधिकारियों के अनुसार, लाल किले के पास हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत के बाद, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की।
दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है, जिसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी के साथ सुरक्षा के कड़े उपाय लागू हैं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
– गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 और 18 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो आतंकवादी गतिविधियों और ऐसे कृत्यों को अंजाम देने की साजिश से जुड़े दंड से संबंधित है। यह कानूनी कार्रवाई घटना की गंभीरता और आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
– सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक धीमी गति से चल रहे वाहन में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कम से कम नौ लोगों की दुखद मौत हो गई और आसपास के कई वाहनों को भारी नुकसान पहुँचा, जिससे जन सुरक्षा पर इस हमले के विनाशकारी प्रभाव का पता चलता है।
– अधिकारियों ने घटना के विवरण की पुष्टि की है, जिसमें न केवल लोगों की जान गई, बल्कि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर भी चिंताएँ पैदा हुईं। विस्फोट की तीव्रता और स्थान एक सुनियोजित हिंसा का संकेत देते हैं, जिससे अपराधियों की पहचान करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल जाँच की आवश्यकता है।













