इटावा(डा. पुष्पेंद्र सिंह चौहान)- पुलिस वाहन के साथ अनधिकृत रूप से रील/वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,
इटावा पुलिस थाना बकेवर द्वारा की गयी कार्यवाही ।
घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-
जनपद में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सोशल मीडिया सेल इटावा द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
इसी दौरान थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होना संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक द्वारा थाना बकेवर क्षेत्र में खड़े पुलिस के सरकारी वाहन में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर एवं वाहन पर बैठकर रील/वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया । उक्त वीडियो में पुलिस की छवि धूमिल करने हेतु आपत्तिजनक/भ्रामक ऑडियो का भी प्रयोग किया गया, जिससे आमजन में गलत संदेश प्रसारित हो रहा था।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष बकेवर को अवगत कराया गया, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना बकेवर पुलिस द्वारा जांच की गई। जांचोपरांत अभियुक्त की पहचान करते हुए रूद्र प्रताप पुत्र सतेंद्र सिंह निवासी महावीर पुरम, कल्याणपुर, थाना कल्याणपुर, जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया।
उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा 356 बीएनएस व 66E आईटी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
1. रूद्र प्रताप पुत्र सतेंद्र सिंह, निवासी महावीर पुरम कल्याणपुर, थाना कल्याणपुर, जनपद कानपुर नगर।
*पंजीकृत अभियोगः-*
मु0अ0सं0 87/2026 धारा 356 बीएनएस व 66E आईटी एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।
*पुलिस टीमः-* थानाध्यक्ष बकेवर श्री विपिन कुमार मलिक थाना बकेवर मय टीम।
*इटावा पुलिस आमजन से अपील करती है कि –*
पुलिस वाहनों एवं अन्य सरकारी संसाधनों का किसी भी प्रकार से अनधिकृत उपयोग न करें।
सोशल मीडिया पर रील/वीडियो बनाते समय कानून एवं सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें।भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली सामग्री का प्रसारण न करें।
उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।












