नयी दिल्ली, 20 जुलाई (प्रेस की ताकत ब्यूरो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का संचालन करने वाली तदर्थ समिति से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने का आधार बताने को कहा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने फोगाट और पुनिया को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर सुनवाई करते हुए खेल निकाय को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। जज ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, ‘अगर यह (चयन का आधार) उचित और निष्पक्ष तरीका है, तो मामला यहीं खत्म हो जाता है।’ अदालत ने यह भी कहा कि चयनित खिलाड़ियों द्वारा जीते गए दो पुरस्कार भी पेश किए जाएं। सुनवाई के दौरान अदालत ने तदर्थ डब्ल्यूएफआई समिति की ओर से पेश हुए वकील को यह बताने को कहा कि फोगाट और पुनिया के अच्छे खिलाड़ी होने के अलावा चयन का आधार क्या था। अदालत ने कहा, ‘याचिकाकर्ताओं ने दोनों पहलवानों की योग्यता पर संदेह नहीं जताया … लेकिन वे यह कह रहे हैं कि पूर्व का प्रदर्शन उनके चयन का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।’
केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को सूचित किया कि चयन नीति स्वयं कुछ निश्चित श्रेणी के खिलाड़ियों को छूट प्रदान करती है।