नयी दिल्ली, 12 जुलाई (प्रेस की ताकत ब्यूरो): आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन के एक मामले में शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के परिणामस्वरूप उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि इसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने उन्हें भी गिरफ्तार किया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के तहत एक आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में कुछ कानूनी मुद्दों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। न्यायमूर्ति खन्ना ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर निर्णय योग्यता पर आधारित होगा, क्योंकि अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।