स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें एकनाथ शिंदे पर विवादित वीडियो के मामले में दी गई है। कामरा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें महाराष्ट्र में जान का खतरा है, इसलिए वह वहां की अदालत में नहीं जा सकते।
मद्रास हाई कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कामरा को तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले के वानूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक संतोषजनक बांड भरना होगा। कामरा ने अदालत को बताया कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु आ गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है।
मुंबई पुलिस ने भेजा दूसरा समन
मुंबई के खार पुलिस स्टेशन ने 31 मार्च को कामरा को पूछताछ के लिए समन भेजा था। यह दूसरा समन था, जो उनके हालिया स्टैंड-अप शो में दिए गए बयानों के कारण जारी किया गया। इस वीडियो के कारण राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है।
क्या आगे गिरफ्तार होंगे कुणाल कामरा?
कामरा को मिली अंतरिम जमानत सिर्फ 7 अप्रैल तक वैध है, जिसके बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु की अदालतों में आगे सुनवाई हो सकती है।