हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रूपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रूपये की राशि शादी के 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त दी जाएगी। समाज के सभी वर्गो जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपये से कम हो उन विधवाओं / तलाकशुदा / अनाथ / बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों व उनकी शादी हेतू 51 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले / जिनकी वार्षिक आय 180000 रूपये से कम हैं उन व्यक्तियों की लडक़ी की शादी के लिये 31,000 रूपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय 180000 रूपये से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लडकियों की शादी में 31,000 रूपये की राशि दी जाएगी। दोनों ही परिस्थितियों में 28000 रूपये शादी के समय तथा 3000 रूपये की राशि शादी का 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लडक़ी की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा व शादी के तीन महीने बाद तक प्रार्थी को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। सभी पात्र शादी से दो माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक, पंचकुला द्वारा अनुमति उपरान्त ही लाभ दिया जाएगा।












