नई दिल्ली, 29 मार्च (प्रेस की ताकत) – बजट 2023 के अनुसार, ‘अग्निवीर इनकम’ कर अधिनियम की नई प्रस्तावित धारा 80CCH के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड में भुगतान या जमा की गई किसी भी राशि को अपनी आय से घटा सकती है। अग्निपथ योजना, 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों पर अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त धन पर कर नहीं लगेगा। उनके सेवा निधि खाते में अग्निवीर का योगदान, चाहे उनके द्वारा किया गया हो या केंद्र सरकार द्वारा, कुल आय की गणना करते समय कटौती करने की सिफारिश की जाती है।
क्या आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आयकर प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तनों से अवगत हैं? ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक सालाना आय वाले लोगों के लिए टैक्स छूट में बड़ा बदलाव किया गया है. इस कदम का उद्देश्य वेतनभोगी करदाताओं को एक नई कर व्यवस्था पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो निवेश पर छूट प्रदान नहीं करती है। नए आयकर ब्रैकेट में बजट में कुछ कटौती भी शामिल है। 1 अप्रैल, 2023 से पात्र व्यक्ति नई कर व्यवस्था के तहत इन कटौतियों का दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन या पेंशन आय से मानक कटौती के रूप में केवल 50,000 रुपये काट सकते हैं। दूसरी ओर, पारिवारिक पेंशनभोगी अब रुपये की मानक कटौती के पात्र हैं।
वेतनभोगी लोग जो अपने घरों को किराए पर देते हैं, वार्षिक संपत्ति मूल्य के 30 प्रतिशत के मानक कटौती का दावा कर सकते हैं? किसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य उसके मूल मूल्य से भुगतान किए गए नगरपालिका करों की राशि घटाकर अनुमानित किया जाता है।