चंडीगढ़, 24 सितम्बर
हरियाणा राज्य में विधान सभा मतदान के मद्देनज़र, पंजाब सरकार ने 5 अक्तूबर, 2024 को वेतन समेत छुट्टी का ऐलान किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आज यहाँ पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी हरियाणा विधान सभा की वोटर सूची में बतौर वोटर शामिल है और पंजाब राज्य के सरकारी दफ़तरों/ बोर्डों/ निगमों और सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में काम कर रहा है तो वह अपना वोटर शिनाख्ती कार्ड पेश करके समर्थ अथारिटी से 5 अक्तूबर, 2024 को इस विशेष छुट्टी का लाभ लेने के लिए योग्य होगा। यह छुट्टी अधिकारी/ कर्मचारी के छुट्टी खाते में से नहीं काटी जायेगी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि परसोनल विभाग ने इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन अनुसार, पंजाब सरकार ने हरियाणा विधान सभा की वोटर सूची में शामिल वोटरों और राज्य में किसी भी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उद्यम या किसी अन्य अदारे में काम करने वाले वोटरों को, जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा बी(1) के उपबंध अनुसार, वोट डालने के लिए 5 अक्तूबर, 2024 को वेतन समेत छुट्टी का ऐलान किया है।