चंडीगढ़/अमृतसर, 27 अक्टूबर:
राज्य में नशों के खिलाफ छेड़े गए संघर्ष के दौरान अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन खेप बरामद करते हुए, पंजाब पुलिस ने तुर्की-आधारित ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर के दो सहयोगियों को 105 किलो हेरोइन और छह हथियारों जिस में पांच विदेशी पिस्तौल और एक देशी पिस्तौल शामिल है, समेत गिरफ्तार करके सीमा पर तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान नवजोत सिंह निवासी बाबा बकाला, अमृतसर और लवप्रीत कुमार निवासी काला संघिया, कपूरथला के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से 31.93 किलो कैफीन एनहाइड्रस और 17 किलो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फ़न (डीएमआर) सहित बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद की हैं। उन्होंने आगे कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपी व्यक्ति हेरोइन की मात्रा को चार गुना बढ़ाने के लिए इन प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे।
इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि विदेशी तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर अपने साथियों के जरिए पाकिस्तान आधारित सीमा पार से ड्रग तस्करी का रैकेट चला रहा है। यह भी पता चला था कि उसके साथी कोलोनी लेडी रोड, बाबा बकाला में किराए के मकान में रह रहे हैं।
मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बाबा बकाला इलाके में डीएसपी सीआई अमृतसर बलबीर सिंह की निगरानी में एक विशेष नाका लगाकर आरोपी नवजोत सिंह और लवप्रीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उनकी फॉक्सवैगन वर्टस कार (पीबी02-डीवाई-3031), जिसमें वे सफर कर रहे थे, से 7 किलो हेरोइन बरामद की और इसे भी जब्त कर लिया।
डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस टीमों ने उनके किराए के निवास से बाकी 98 किलो हेरोइन सहित हथियार, कैफीन एनहाइड्रस और डीएमआर बरामद की। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की खेप की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए रूट की भी जांच की जा रही है।
इस मामले में पिछले और अन्य संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है और पुलिस टीमों द्वारा नशे के कारोबार में शामिल अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 62 दिनांक 26.10.2024 को थाना स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।