चंडीगढ़/अमृतसर, 10 दिसंबर:
सीमा पार से नशीले पदार्थों के नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए, कमिश्नरेट पुलिस (सीपी) अमृतसर ने आज एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5.1 किलो हेरोइन बरामद की। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरवीर सिंह उर्फ गोरा (32), निवासी बस्ती मोहम्मद शाह वाली, फिरोजपुर के रूप में हुई है। हेरोइन बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उसकी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, जिसे वह चला रहा था, को भी जब्त कर लिया है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अमृतसर सेक्टर से नशीले पदार्थों की तस्करी करता था और खेपों की डिलीवरी के लिए अलग-अलग व्यक्तियों का इस्तेमाल करता था। उन्होंने कहा कि आरोपी के एक और साथी की पहचान कर ली गई है और पुलिस टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि इस मामले में थाना छावनी, अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है।
इस ऑपरेशन के बारे में और जानकारी साझा करते हुए, पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए, डीसीपी आलम विजय सिंह, एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन नवजोत सिंह और एसीपी डिटेक्टिव कुलदीप सिंह की निगरानी में तथा इंचार्ज सीआईए स्टाफ-1 अमोलकदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाकर अमृतसर के लोहारका रोड से फॉर्च्यूनर कार, जिसमें आरोपी व्यक्ति यात्रा कर रहा था, को रोकने में सफलता हासिल की।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी व्यक्ति किसी अन्य तस्कर, जिसने सीमा पार से भेजी गई खेप प्राप्त की थी, से हेरोइन लेकर अटारी से आ रहा था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी पिछले पांच-छह महीनों से तस्करी कर रहा था और उसने कम से कम तीन खेपों की डिलीवरी की है।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आरोपियों के पिछले और मौजूदा संबंध स्थापित करने तथा ड्रग्स सप्लायर्स, डीलर्स और खरीदारों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा अब तक खरीदी और वितरित की गई नशीली पदार्थों की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
इस संबंध में थाना अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21(सी), 23 और 29 के तहत मामला नंबर 194 दिनांक 08-12-2024 दर्ज किया गया है।