बरनाला, 17 सितंबर (प्रेस की ताकत ब्यूरो)
भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बरनाला जिले के सिविल सर्जन डॉ. हरिंदर शर्मा और उनके वरिष्ठ सहायक अश्वनी कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सिविल सर्जन और वरिष्ठ सहायक के खिलाफ पंजाब सिविल सेवा नियम, 1970 के नियम 4ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। बरनाला की पीसीएमएसएस एसोसिएशन ने सिविल सर्जन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें अपने नियमित कर्तव्यों के लिए रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया गया था। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पंजाब के निदेशक अनिल गोयल को जांच अधिकारी नियुक्त किया। अनिल गोयल ने 27 अगस्त को बरनाला में गहन जांच की, जिसके दौरान उन्होंने सिविल सर्जन डॉ. हरिंदर शर्मा को 4 सितंबर, 2014 तक लंबी छुट्टी, पदोन्नति प्लेसमेंट और पेंशन मामलों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।