चण्डीगढ़, 30 नवम्बर (शिव नारायण जांगड़ा)- कोरोना काल दौरान फिस न दे सगे विद्यार्थियों को परीक्षा में न बैठने के रहे स्कूलों के संचालकों ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने सरकार को सख़्त कार्यवाही करन के लिए कहा है। यह हुक्म पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टूडैंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन की पटीशन पर जस्टिस सुधीर मित्तल ने दिए हैं। सुनवाई दौरान पटीशनर ने दलील दी थी कि निजी स्कूलों की तरफ से ट्यूशन और ओर फिस बढ़ाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई है और 16 दिसंबर को सुनवाई तय है। इस में प्रतिवादी स्कूल ने स्कूल परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है परन्तु जो बच्चों की फिस जमा नहीं हुई है, उन को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। हाई कोर्ट को बताया गया कि कई स्तर पर यह हुक्म जारी हो चुके हैं कि कोई विद्यार्थी फिस नहीं जमा करवाता तो परीक्षा देने से उसको नहीं रोका जा सकता परन्तु स्कूल पालना नहीं कर रहे हैं। पटीशनर पक्ष ने मामलो में हाई कोर्ट की तरफ से दख़ल की माँग की है। पटीशनर पक्ष की दलील श्रवण के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को हुक्म दिया कि वह मामलो में लगाऐ दोषों की जांच करे और ठीक डाले जाने पर उचित कार्यवाही करे।