नई दिल्ली, 11-04-2023 (प्रेस की ताकत)– सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने अग्निपथ परियोजना पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू होने से पहले भर्ती अभियान जैसे रैलियों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए बेंच ने कहा, फैसले में दखल नहीं देना चाहती ” उच्च न्यायालय द्वारा सभी पहलुओं पर विचार किया गया।” वायु सेना की नौकरियों के लिए कुछ उम्मीदवारों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अनंतिम चयन सूची में शामिल किया गया था और उन्होंने लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और मेडिकल पास किया था। परीक्षाओं में भी लिया हिस्सा एयरफोर्स के मामले में फाइनल परीक्षा आयोजित करने के बावजूद परिणाम घोषित नहीं किए गए। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया और एक विस्तृत फैसला सुनाया।












