नयी दिल्ली, 5 नवंबर (प्रेस की ताकत ब्यूरो)
पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही कथित देरी को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। मामले को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
याचिका में विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की ‘असंवैधानिक निष्क्रियता’ से पूरा प्रशासन एक तरह से ठप पड़ गया है। राज्य सरकार की दलील है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोक नहीं सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद-200 के तहत प्राप्त उनकी शक्तियां सीमित हैं। इस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को रोकने या राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजने की शक्तियां निहित हैं। गौर हो कि पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान नीत आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनातनी चल रही है। राज्यपाल ने बीते दिनों पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र को गैरकानूनी करार दिया था।