नयी दिल्ली, 17 सितंबर (प्रेस की ताकत ब्यूरो)
Kolkata Doctor Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत के पास ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की, “यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप बार के सदस्य हैं। हम जो कहते हैं, उसके लिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आपके कथन कानूनी अनुशासन के नियमों का पालन करने चाहिए।”
पीठ ने आगे जोर दिया, “हम यहां किसी राजनीतिक अधिकारी के बारे में आपकी राय का मूल्यांकन करने के लिए नहीं हैं। हमारा ध्यान कानूनी मामलों पर है।”