ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए. हालांकि जिस खाते में पेंशन आ रही है उस बैंक से उन्हें ब्याज के तौर पर आय हो रही है वो ये वरिष्ठ नागरिक हासिल कर सकते हैं
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194पी के तहत कुछ वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है. हालांकि ऐसे लोगों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. दरअसल वरिष्ठ नागरिक भारत के निवासी होने चाहिए और उनकी उम्र 31 मार्च 2023 तक 75 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए और उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई हो.
टैक्स
हालांकि इसमें एक विशेष बात का ध्यान भी रखना होगा. दरअसल, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए. हालांकि जिस खाते में पेंशन आ रही है उस बैंक से उन्हें ब्याज के तौर पर आय हो रही है वो ये वरिष्ठ नागरिक हासिल कर सकते हैं. इसके लिए एक घोषणा पत्र जमा किया जा सकता है. वहीं ऐसे वरिष्ठ नागरिक दो कैटेगरी में आएंगे. एक कैटेगरी में कोई भी टैक्स नहीं देना और दूसरी कैटेगरी में आने पर टैक्स देना होगा.
टैक्स रिजीम
बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के लिए दो टैक्स रिजीम का इस्तेमाल किया जा रहा है. एक नया टैक्स रिजीम है तो दूसरा पुराना टैक्स रिजीम है. दोनों टैक्स रिजीम के अपने अलग-अलग फायदे हैं.












