चंडीगढ़, 19 जुलाई(ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 (1) (बी) आर/ डब्ल्यू 13 (2) के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो फलायंग सकुऐड- 1 पंजाब में दर्ज आय से अधिक जायदाद के मामले में मुलजिम आई. ए. एस. अधिकारी संजय पोपली का मंगलवार को दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।
आज यहाँ जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यौरो के प्रवक्ता ने बताया कि संजय पोपली को पुलिस थाना विजीलैंस ब्यूरो फलायंग सकुऐड-1 पंजाब मोहाली में दर्ज एफ. आई. आर. नम्बर 11 तारीख़ 06. 08. 2022 में प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के उपरांत आज चीफ़ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मोहाली की अदालत में पेश किया गया। अदालत की तरफ से उक्त अधिकारी का दो दिन का पुलिस रिमांड मंज़ूर किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मुलजिम भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 7 ए और आई. पी. सी. की धारा 120-बी के अंतर्गत दर्ज एक अन्य केस में केंद्रीय जेल पटियाला में न्यायिक रिमांड पर था।
मुकदमे की जाँच के दौरान और उक्त की तरफ से किये इकबालिया बयान के आधार पर संजय पोपली के घर से अलग- अलग किस्म का सामान बरामद किया गया, जिसमें सोने की 9 ईंटें ( प्रति ईंट वज़न 1 किलोग्राम), अलग-अलग वज़न के 49 सोने के बिसकुट (3160 ग्राम), अलग- अलग वज़न के 12 सोने के सिक्के ( 356 ग्राम), चाँदी की 3 ईंटें ( प्रति ईंट वज़न 1 किलोग्राम), 18 चाँदी के सिक्के ( 180 ग्राम), 4 एपल आई- फ़ोन, एक सैमसंग फोलड फ़ोन, दो सैमसंग स्मार्ट घड़ियाँ और 500- 500 के 700 भारतीय करैंसी के नोट ( कुल 3 50, 000 रुपए) शामिल हैं।
उक्त मामले की जांच में सामने आया है कि बरामद किये गए सोने और चाँदी की कीमत 6.62 करोड़ रुपए से अधिक बनती है। उक्त मुलजिम की जायदादों, वेतन, बैंक खातों और अन्य सम्पत्तियों का रिकार्ड कब्ज़े में ले लिया गया और आगे जांच जारी है।