चंडीगढ़, 3 नवंबरः
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान शुक्रवार को ज़िला लुधियाना के कस्बा साहनेवाल के कम्युनिटी हैल्थ सैंटर ( सी. एच. सी.) में तैनात डाः पूनम गोयल, एस. एम. ओ. और डाः गौरव जैन, बी. ए. एम. एस. को 15, 000 रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त दोनों डाक्टरों को कुलविन्दर सिंह निवासी गुरू अर्जुन देव नगर, साहनेवाल की तरफ से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ़्तार किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो रेंज दफ़्तर लुधियाना में पहुँच कर अपने बयान दर्ज करवाए और दोष लगाया कि उक्त दोनों डाक्टर उससे रिश्वत की माँग कर रहे हैं क्योंकि वह साहनेवाल में डब्ब मैडीकल स्टोर नामक कैमिस्ट की दुकान चला रहा है। उसने आगे बताया कि डाः गौरव जैन 2 अन्यों के साथ 26. 10. 2023 को उसकी कैमिस्ट की दुकान पर चैकिंग के लिए आया और वहां मौजूद उसके भाई को कहा कि कुलविन्दर सिंह (शिकायतकर्ता) के विरुद्ध बिना लायसेंस से दवाएँ बेचने और ग़ैर-कानूनी पैथोलोजीकल लैबारटरी चलाने की शिकायत है। उसकी दुकान से जाने से पहले डाक्टर गौरव जैन ने उसके भाई को एस. एम. ओ. डाः पूनम गोयल को मिलने के लिए कहा।
शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि जब वह एस. एम. ओ. पूनम गोयल को मिला तो उसने उसकी मैडीकल दुकान को सील करने और उसके खि़लाफ़ मामला दर्ज करने की धमकी दी। उसकी विनती पर उसने उसको मामला सुलझाने के लिए डाक्टर गौरव जैन को मिलने के लिए कहा। इसके बाद डाक्टर गौरव जैन ने शिकायतकर्ता को बताया कि एस. एम. ओ. मैडम एक लाख रुपए रिश्वत की माँग रही है परन्तु बिनतियां करने पर सौदा 20 हज़ार रुपए में हो गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि डाक्टर गौरव जैन ने उसी दिन ही उससे 5 हज़ार रुपए ले लिए थे और अब बाकी रकम देने की माँग कर रहा है। डाः गौरव जैन के साथ फ़ोन काल के दौरान शिकायतकर्ता ने बातचीत की रिकार्डिंग कर ली जो उसने सबूत के तौर पर विजीलैंस को सौंपी है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया जिसमें दोषी डाक्टर गौरव जैन को दो सरकारी गवाहों की हाज़िरी में 15000 रुपए की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों काबू किया गया। इसके बाद डाक्टर पूनम गोयल को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस सम्बन्धी 28 तारीख़ 03. 11. 2023 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और आई. पी. सी. की 120-बी के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में एफ. आई. आर. नम्बर 28 दर्ज कर ली है। दोनों मुलजिमों को कल लुधियाना के स्थानीय अदालत में पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले की आगे जांच जारी है।