चंडीगढ़ – पंजाब में अब गर्ल्स स्कूलाें में 50 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों को तैनात नहीं किया जाएगा। पंजाब के शिक्षा विभाग ने नई नीति के तहत यह निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि हाल ही के दिनों में स्कूलों में सामने आईं छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। हालांकि, अभी विभाग की ओर से इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, तबादला करवाने के लिए शिक्षक को सात साल तक एक जोन में ही पढ़ाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से तय किए गए 200 अंकों में से कम से कम 85 अंक लेने वाले अध्यापकों को ही भर्ती में पहल दी जाएगी। महिला अध्यापक को कम से कम 50 अंक लेने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई ‘टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2018Ó शैक्षिक वर्ष 1 अप्रैल 2018 से लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला अध्यापकों के तबादलों में पारदर्शिता लाने और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए लिया गया है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार जिला काडर और पंजाब काडर के सभी अध्यापकों ईटीटी, मास्टर काडर, लेक्चरर्स, सीएंडवी टीचर्स, प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक को स्थिति के अनुसार पंजाब के किसी भी स्कूल में बदला जा सकेगा, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे क्लर्क, बीडीपीईओ या जिला शिक्षा अधिकारी पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी।