पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के दो संगठनों-जमात उद दावा (जेयूडी) और फलाह- ए- इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) को कानून के दायरे में काम करने की इजाजत दे दी है लेकिन उसकी समाज कल्याण गतिविधियों पर सरकारी आदेश को खारिज नहीं किया।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान ने सईद की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर 23 अप्रैल को उसका जवाब मांगा है। सईद ने अपने जेयूडी और एफआईएफ के समाज कल्याण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारी अधिसूचना और उनके खातों पर रोक को चुनौती दी थी।
सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ‘उच्च न्यायालय ने सईद के जेयूडी और एफआईएफ को कानून के दायरे में काम करने की इजाजत दी लेकिन उसके समाज कल्याण गतिविधियों पर सरकारी रोक को नहीं हटाया।’ उन्होंने कहा, ‘दोनों संगठनों को सरकार द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद कानून के मुताबिक काम करना होगा।’अदालत में मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी ।