15 दिसंबर से हो जाएगा देशभर में लागू , फास्टैग नहीं तो लगेगा दोगुना टोल
नई दिल्ली 14 दिसंबर (प्रेस की ताकत ब्यूरो): अगर आपने चोपहिया वाहनों पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है. आज रात को 12 बजे के बाद यानी 15 दिसंबर से फास्टैग जरुरी कर दिया गया है. इसके बिना अगर आप नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में एंट्री करते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है. यह जुर्माना टोल टैक्स का दोगुना हो सकता है.
वास्तव में नैशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसे पूरे देश में लागू किया जाना है जिसका मकसद ट्रैफिक मूवमेंट को निर्बाध बनाना और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नॉलजी के जरिए टोल कलेक्शन करना है।
फास्टैग टोल टैक्स कलेक्शन के लिए प्रीपेड रिचार्जेबल टैग्स है, जिससे टोल टैक्स ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। ये सामान्यतया आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका होता है। अगर आपके वाहन में फास्टैग है तो टोल पर टैक्स देने के लिए आपको अपने वाहन को रोकने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही वाहन टोल प्लाजा से गुजरेगी, आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपके फास्टैग से लिंक्ड बैंक अकाउंट के प्रीपेड वॉलेट से टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा। ऐक्टिवेटेड फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नॉलजी पर काम करता है। इसके अलावा, फास्टैग में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और जबतक ये खराब नहीं होते, तब तक यह टोल प्लाजा पर रीडेबल होता है।
केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि 15 दिसंबर, 2019 से तमाम वाहन चाहे वे प्राइवेट हों या कमर्शल, सबके लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। इसलिए, अगर आपके वाहन के पास फास्टैग नहीं है तो जल्द ही इसे ले लें और परेशानियों से मुक्ति पाएं।