नई दिल्ली, 14 अगस्त (प्रेस की ताकत ब्यूरो): दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली। नारायण साईं 2014 के एक दुष्कर्म मामले में दोषी है और वर्तमान में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साईं की 14 दिन की फरलो मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आसाराम के बेटे नारायण साईं की 14 दिन की फरलो पर रोक लगा दी है।
आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत की दो बहनों से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने करीब 11 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया था। साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता बहनों के बयान पर नारायण साईं और आसाराम बापू के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को मौका-ए-वारदात से कई सारे सबूत मिले थे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आसाराम के बेटे नारायण साईं की 14 दिन की फरलो पर रोक लगा दी है।