Web Desk- Harsimran
चंडीगढ़, 3 नवंबर (प्रेस की ताकत ब्यूरो)- पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों अनुसार पूरे सूबे में पटाख़े रखने, बेचने और चलाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। सरकार की तरफ से जारी किये गए हुक्मों में कहा गया है कि ख़तरनाक रसायनों वाले पटाख़ों को किसी भी स्थिति में चलाने या स्टोर करने और बेचने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।
सरकार की तरफ से अलग -अलग त्योहारों की ज़रूरत मुताबिक ग्रीन पटाख़े चलाने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है, जिस मुताबिक दीवाली पर देर शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच, 19 नवंबर को गुरपर्व पर प्रातःकाल 4 से 5बजे और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस पर रात 11:55 से 12:30 तक और नये साल के मौके भी रात 11:55 से 1 जनवरी 2022 के 12:30 तक ही पटाख़े चलाने की आज्ञा होगी।
सूबे में सिर्फ़ कम प्रदूषण फैलाने वाले ख़तरनाक रसायनों से बिना बनाऐ हुए पटाख़े ही चलाने और बेचने की आज्ञा दी जायेगी, जिस के लिए पुलिस और सिवल प्रशासन को सख़्ती बरताव के लिए कहा गया है। सरकार की तरफ से प्रमाणित सिर्फ़ ग्रीन पटाख़ों को ही बेचने और चलाने की आज्ञा दी जायेगी, जिसकी सेल के लिए ज़िला स्तर पर लायसेंस जारी किये जाएंगे। इन में किसी भी तरह कोई धारावाहिक चलने वाले पटाख़े शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वह भी प्रदूषण का कारण बनते हैं।