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पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने मनाया कानूनी सेवाएं दिवस, 11 दिसंबर को लगाई जायेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने मनाया कानूनी सेवाएं दिवस, 11 दिसंबर को लगाई जायेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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Web Desk-Harsimran

चंडीगढ़, 10 नवंबर(प्रेस की ताकत ब्यूरो)-   पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा ‘‘पैन इंडिया अवेयअरनैस एंड आऊटरीच प्रोग्राम – आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ूंआं में एक कानूनी जागरूकता प्रोग्राम करवा के कानूनी सेवाएं दिवस मनाया गया।

प्रोग्राम के दौरान ज़िला और सैशन जज-कम-मैंबर सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, श्री अरुण गुप्ता, ज़िला और सैशन जज-कम-चेयरपर्सन, डी.एल.एस.ए., एस.ए.एस. नगर, श्री आर.एस. राय, अतिरिक्त ज़िला और सैशन जज-कम-अतिरिक्त मैंबर सचिव डा. मनदीप मित्तल और सी.जे.एम.-कम-सचिव, डी.एल.एस.ए., एस.ए.एस. नगर श्री बलजिन्दर सिंह मान ने विद्यार्थियों को संबोधन किया और उनको कानूनी सेवाएं अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के उपबंधों के अधीन ‘‘मुफ़्त कानूनी सहायता के संकल्प संबंधी जागरूक किया।

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ज़िला और सैशन जज-कम-मैंबर सचिव श्री अरुण गुप्ता ने बताया कि 9 नवंबर को कानूनी सेवाएं दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इसदिन 1996 में कानूनी सेवाएं अथारिटीज़ एक्ट, 1987 लागू हुआ था। उन्होंने उपस्थितों को अवगत करवाया कि कानूनी सेवाएं अथारिटीज़ एक्ट, 1987 की धारा-12 के अधीन एक महिला, बच्चा, हिरासत में कोई भी व्यक्ति, विशेष ज़रूरतों वाले व्यक्ति, एस.सी /एस.टी. और 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदन वाला कोई भी व्यक्ति वकील की सेवाएं प्राप्त कर सकता है और उसकी फीस अथारिटी के द्वारा अदा की जाती है।

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उन्होंने आगे कहा कि जज, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी माननीय जस्टिस श्री अजय तिवाड़ी के दूरअन्देशी नेतृत्व अधीन राज्य अथॉरिटी ने विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को इस साल में चार लाख रुपए का मुआवज़ा दिया है। बलात्कार, तेज़ाबी हमले, जलाने, वाहन हादसे के पीड़ितों और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के बारे एक्ट, 2012 के अधीन आते पीड़ितों को ज़िला कोर्ट के परिसर में स्थित 22 ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटियों द्वारा मुआवज़ा दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न स्कीमों, गिरफ़्तारी से पहले, गिरफ़्तारी और रिमांड के समय व्यक्तियों के अधिकारों पर भी रौशनी डाली। उन्होंने उपस्थितों को मध्यस्थता की प्रक्रिया और लोक अदालत के फ़ायदों संबंधी भी जागरूक किया और बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 11.12.2021 को लगाई जा रही है।

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ज़िला और सैशन जज-कम -चेयरपरसन, डी.एल.एस.ए, एस.ए.एस. नगर श्री आर.एस. राय ने विद्यार्थियों को बदलाव के वाहक के तौर पर काम करने के लिए प्रेरित किया और इस मुहिम के दौरान मुफ़्त सेवाएं देकर बड़ी संख्या में गाँवों को कवर करते हुये लोगों को जागरूक करने वाले विद्यार्थियों की सराहना की।

इसके अलावा अतिरिक्त ज़िला और सैशन जज-कम-अतिरिक्त मैंबर सचिव डा. मनदीप मित्तल और सी.जे.एम.-कम-सचिव, डी.एल.एस.ए., एस.ए.एस. नगर श्री बलजिन्दर सिंह मान, ने विद्यार्थियों को कानूनी सेवाएं अथारिटीज़ एक्ट, 1987 संबंधी अवगत होने और समाज में कानूनी सेवाएं संस्थाओं के मार्गदर्शक बनने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1968 के द्वारा अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है।

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