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मंत्रीमंडल द्वारा ‘‘पंजाब स्टेट सैंड एंड गरैवल माइनिंग पालिसी -2021’ को मंजूरी, राज्य भर में लोगों को रेत और गरैवल 5.50 रुपए प्रति क्यूबक फुट की कीमत पर होगा मुहैया

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दो टूक :पंजाब के स्कूल:पंजाबी लागु करो या हो जाओ जुर्माने को तैयार
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Web Desk-Harsimran

चंडीगढ़, 9 नवंबर (प्रेस की ताकत ब्यूरो)- राज्य भर में लोगों को रेत और गरैवल कम से कम वाजिब रेटों पर मुहैया करवाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाले मंत्रीमंडल ने आज राज्य भर में रेत और गरैवल 5.50 रुपए प्रति क्यूबक फुट की कीमत पर मुहैया करवाने के लिए ‘‘पंजाब स्टेट सैंड एंड गरैवल माइनिंग पालिसी -2021’ को मंजूरी दी।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि नयी माइनिंग पालिसी के अनुसार आम पब्लिक को रेत और गरैवल माइनिंग साईटों पर 5.50 रुपए प्रति क्यूबक फुट पर उपलब्ध करवाया जायेगा और जिसमें लोडिंग का ख़र्च शामिल है। इसके इलावा सार्वजनिक हित में आर्डिनरी क्ले और आर्डिनरी मिट्टी के लिए रॉयलटी का रेट 10 रुपए प्रति टन से कम करके 2.50 रुपए प्रति टन कर दिया जायेगा।

इस नयी पालिसी के अनुसार ज़मीन के मालिक या जिसके कब्ज़े में ज़मीन है, अपने कृषि योग्य खेतों को साफ करने के लिए 3 फुट तक खुदाई या हटाई गई मिट्टी को निपटान कर सकते हैं। ज़मीन के मालिक /पंचायत की तरफ से अपनी ज़मीन को लेवल करने की ज़रूरत और अन्य धार्मिक और विकास गतिविधियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माइनर मिनरल की खुदाई करने की अनुमति है। इन गतिविधियों के लिए कोई किराया, रॉयलटी या पर्मिट फीस और किसी परमिंट की ज़रूरत नहीं है। इन गतिविधियों में कर्मचारियों और ठेकेदारों की तरफ से बिना किसी उचित कारण के रुकावट नहीं डाली जायेगी और यदि कोई कर्मचारी या ठेकेदार को दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभी की जायेगी।

इस सम्बन्धी आम जनता की जानकारी के लिए मीडिया के द्वारा माईनिंग साइट के पिट हैड, सरकारी दफ्तरों और दफ्तरों के अधीन अन्य स्थानों पर नोटिस बोर्ड लगा के प्रचार किया जायेगा जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित रेटों से अधिक रेट न वसूले। यदि ठेकेदार की तरफ से इसकी कोई उल्लंघना की जाती है तो उसके विरुद्ध नियमों अनुसार सख़्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता को समर्पित टोल फ्री नंबर उपलब्ध करवाया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित रेट से अधिक रेट वसूल करता है तो उपभोक्ता इस टोल फ्री नंबर के द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।

ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब राज्य में रेत और गरैवल की माईनें ई-आकशन के द्वारा अलग-अलग ठेकेदारों को पंजाब सैंड एंड गरैवल माइनिंग पालिसी-2018 के अनुसार अलाट की गई हैं। माईनों में से निकासी करने की मात्रा 350 लाख मीट्रिक टन सालाना निर्धारित की गई थी। इस पालिसी के अनुसार सरकार ने रेत और गरैवल का पिट हैड पर बिक्री कीमत 9रुपए प्रति क्यूबिक फुट निर्धारित की है जिसमें लोडिंग का खर्चा शामिल है। पंजाब के अलग-अलग शहरों में रेत और गरैवल की औसत बिक्री कीमत मूल स्रोत से पहुँच स्थान की दूरी के आधार पर 20 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति क्यूबिक फुट है।

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