जालंधर, 16 सितम्बर (प्रेस की ताकत बयूरो)- पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड के कारण लॉकडाउन के दौरान बंद हुए शराब के ठेकों की लाइसेंस फीस माफ कर ठेकेदारों को राहत दी है,आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 2021-22 के लिए आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 16 दिनों के लिए शराब के ठेके पूरी तरह से लॉकडाउन के चलते बंद थे। इस दौरान ठेकेदारों की लाइसेंस फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि जब आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया था, तो घंटे के आधार पर लाइसेंस शुल्क कम किया गया था। इसके तहत शहरों में 30 फीसदी लाइसेंस फीस माफ की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंस फीस में कई तरह की राहत दी गई है. गौरतलब है कि पंजाब में लाकडाउन के कारण शराब ठेकेदारों को हुए नुकसान के चलते ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके नुकसान को देखते हुए लाइसेंस फीस में राहत देने की अपील की थी। मुख्यमंत्री द्वारा अपना मामला आबकारी आयुक्त के पास भेजने के बाद यह निर्णय लिया गया।