चंडीगढ़, (प्रेस की ताकत ब्यूरो)- 17 नवंबर 2021
नगर निगम चुनाव में अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की एंट्री हो गई है। हाईकोर्ट के अनुसार, जब तक निगम चुनाव का मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी। हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर रोक लगा दी है।
दरअसल, निगम चुनाव में वार्डों को आरक्षित किये जाने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और इस संबंध में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद चुनाव पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी, जो कि पहले 23 नवंबर को होने जा रही थी।
शिरोमणि अकाली दल के महासचिव शिव कुमार का कहना है कि किसी वार्ड में अब जो एरिया है ही नहीं, उसे प्रक्रिया में जोड़कर देखा गया, उसकी जनसंख्या को जोड़ा गया और वार्ड को इस हिसाब से आरक्षित कर दिया गया।
शिव कुमार का कहना है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में वार्डों में आरक्षित प्रक्रिया जिस हिसाब से अपनाई गई वह सही नहीं है। वार्डों को आरक्षित करने में 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया और इसके साथ ही किसी वार्ड में एरिया को लेकर भी सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।