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ट्रैवलर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर- एक बार टैक्स भरिए और किसी भी राज्य में जाइए, 1 अप्रैल से लागू होगी स्कीम

Subash Bharti by Subash Bharti
in INDIA
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ट्रैवलर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर- एक बार टैक्स भरिए और किसी भी राज्य में जाइए, 1 अप्रैल से लागू होगी स्कीम
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* साल में अब एक बार टैक्स भरने के बाद देश के सभी राज्यों में चल सकेंगे वाहन
* नॉन-एसी कार को 16 हजार रुपए में मिलेगी यह सुविधा
(सुभाष भारती): राज्यों के बॉर्डर पर टूरिस्ट कार-जीप, टैंपो ट्रैवलर और बसों को बार-बार टैक्स नहीं देना होगा। ये वाहन साल में अब एक बार टैक्स भरने के बाद देश के सभी राज्यों में चल सकेंगे। इन सभी वाहनों का सीट के हिसाब से अलग-अलग टैक्स रखा गया है। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। अभी तक इन वाहनों को बॉर्डर पर प्रति सीट के हिसाब से टैक्स भरना होता है।
अब 9 सीटर एसी टूरिस्ट कार 26 हजार रुपए तो नॉन-एसी कार 16 हजार रुपए जमा करवाकर कहीं भी जा सकेंगे। हालांकि जिस राज्य में वाहन रजिस्टर्ड हैं, उन्हें पहले ही तरह रोड़ टैक्स देना होगा।

नुकसान- यह व्यवस्था लागू होने के बाद अब प्रदेशों को टैक्स रकम के लिए केंद्र पर निर्भर होना होगा। पहले ये रकम बॉर्डर पर जमा की जाती थी या फिर ऑनलाइन राज्य सरकारों के खातों में जमा हो रही थी। अब रकम केंद्र के पास जाएगी, इसके बाद राज्यों को मिलेगी। वहीं ऐसे वाहन जिन्हें उस राज्य में जाना नहीं है, फिर भी एकमुश्त टैक्स भरना होगा।

फायदा- टूरिस्ट बस, कार और टैंपो ट्रेवलर मालिकों को टैक्स भरने के लिए बॉर्डर पर इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। वे साल में एकमुश्त राशि जमा कर पूरे साल तक चल सकते हैं। इससे समय और भीड़ से छुटकारा मिलेगा

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