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अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुच्चा सिंह लंगाह की जमानत मंजूर

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अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुच्चा सिंह लंगाह की जमानत मंजूर
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चंडीगढः पंजाब के पूर्व मंत्री तथा शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुच्चा सिंह लंगाह के खिलाफ लगाए गए आरोप से शिकायतकर्ता के मुकरने के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति लीसा गिल की अदालत ने लंगाह को जमानत दी है। लंगाह के अधिवक्ता जे एस बेदी नेकहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने लंगाह को जमानत दे दी है क्योंकि कथित पीड़तिा पिछले महीने अपने आरोप से मुकर गयी थी।’’ उन्होंने बताया कि लंगाह के इस शर्त पर जमानत दी गयी है कि वह अदालत की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जाएंगे। अकाली नेता पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला 28 फरवरी को गुरदासपुर कीएक अदालत में अपने बयान से मुकर गयी थी। गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत में महिला ने उस वीडियो क्लिप में खुद के होने से इंकार कर दिया था जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो में लंगाह को महिला के साथ कथित रुप से आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने अकाली नेता के खिलाफ पिछले साल 28 सितंबर को मामला दर्ज किया था। पीड़तिा ने आरोप लगाया था कि 2009 से कई मौकों पर लंगाह ने उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने लंगाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कारी 384 जबरन वसूली, 420 धोखाधड़ी और 506 आपराधिक मंशी के तहत मामला दर्ज किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें अकाली दल से निलंबित कर दिया गया था।

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