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लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जिला अदालत में धारा-188 के तहत आरोप तय

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लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जिला अदालत में धारा-188 के तहत आरोप तय
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चंडीगढ़ : कांग्रेसी नेता एवं लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जिला अदालत में आई.पी.सी. की धारा-188 के तहत आरोप तय कर दिए गए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू जिला अदालत में मौजूद रहे। सैक्टर-11 थाना पुलिस ने वर्ष 2011 में धारा 144 का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था। केस का ट्रायल 1 मार्च से चलेगा। थाना पुलिस द्वारा दर्ज केस के तहत 2011 में पी.जी.आई. गेट नंबर-1 के सामने जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का उल्लंघन कर जलूस निकालकर नारेबाजी की गई थी। आरोपों के अनुसार बिट्टू और युवा कांग्रेस के करीब 250 कार्यकत्र्ताओं ने जलूस निकाला और पी.जी.आई. के गेट नंबर-1 के  पास जमा हुए थे जबकि वहां धारा-144 लागू थी। सैक्टर-11 थाना पुलिस ने 7 मार्च, 2011 को सब-इंस्पैक्टर ईराम रिजवी की शिकायत पर केस दर्ज किया था।

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