चंडीगढ़, 29 फरवरी (प्रेस की ताकत ब्यूरो): हरियाणा विधानसभा ने धोखाधड़ी वाले ट्रैवल एजेंटों और ‘कबूतरबाजी’ की प्रथा से निपटने के प्रयास में हरियाणा पंजीकरण और ट्रैवल एजेंटों का विनियमन विधेयक, 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में अपराधियों के लिए सख्त सजाएं शामिल हैं, जैसे 10 साल तक की कैद, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करना।
विधेयक का उद्देश्य हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध अप्रवास के जाल में फंसने से बचाना और बेईमान ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मंत्री अनिल विज ने इन एजेंटों की गैरकानूनी गतिविधियों की जाँच और निगरानी करने और कानून के अनुसार उचित दंड प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।