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अम्बाला – स्थानीय अम्बाला नगर निगम के सभी 20 वार्डों से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उनके निवास स्थान आदि पर एवं उनके सम्बंधित वार्ड क्षेत्र में पड़ने वाली गलियों/मोहल्लों/चौराहों आदि में उनका नाम दर्शाने वाली नेमप्लेट/साइनबोर्ड/होर्डिंग्स इत्यादि एवं उनके पदनाम से बनाये जाने वाली रबड़ स्टाम्प /मुहर आदि में नगर निगम पार्षद (कौंसलर) शब्द का प्रयोग किया जा रहा है.
शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस विषय पर अम्बाला मंडल की आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर), ज़िले के डीसी, स्थानीय नगर निगम के कमिश्नर को ईमेल मार्फ़त ज्ञापन भेजकर लिखा है ऐसा करना हरियाणा के मौजूदा नगर निगम कानून, 1994 में, जो हरियाणा की सभी नगर निगमों पर लागू होता है, के अनुसार/अनुकूल नहीं है क्योंकि उक्त 1994 कानून में कहीं भी पार्षद (कौंसलर) जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है एवं उसके स्थान पर 1994 कानून में एवं विशेष तौर पर धारा 2 (24 ) में सदस्य, नगर निगम शब्द का प्रयोग किया गया है.
उन्होंने आगे लिखा कि इसी तरह हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 जिसके अंतर्गत सभी नगर निगमों के चुनाव करवाए जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से मेयर के अतिरिक्त विभिन्न वार्डों से नगर निगम सदस्यों को स्थानीय मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसके बाद हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों में विजयी उम्मीदवारों की निर्वाचन नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी गजट में हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 14 अधिसूचित किया जाता है, उसमें भी पार्षद/ (कौंसलर) शब्द का उल्लेख नहीं होता बल्कि नगर निगम सदस्य का उल्लेख किया जाता है.
हेमंत ने यह भी लिखा है कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा गत वर्ष 2021 में अम्बाला नगर निगम में उक्त 1994 की धारा 4 (3 )(i) के अंतर्गत दो गजट नोटिफिकेशन्स जारी कर जो तीन मनोनीत सदस्य सदस्य नियुक्त किये गए हैं, उस नोटिफिकेशन्स में भी पार्षद (कौंसलर) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए उक्त 3 तीनो भी मनोनीत सदस्य, नगर निगम, अम्बाला हैं न कि मनोनीत पार्षद, नगर निगम, अम्बाला.
बेशक देश के कई स्थानों और राज्यों जैसे चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल आदि में स्थापित नगर निगमों में निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी पार्षद (कौंसलर ) शब्द का प्रयोग किया जाता है, परन्तु वहां ऐसा करना हालांकि कानूनन वैध है क्योंकि उन सभी प्रदेशो के सम्बंधित नगर निगम कानून जैसे पंजाब नगर निगम कानून, 1976 में पार्षद (कौंसलर) शब्द मौजूद है. चंडीगढ़ में भी चूँकि पंजाब नगर निगम कानून में उपयुक्त संशोधन कर विस्तार/लागू किया गया है, इसलिए वहां पार्षद (कौंसलर ) शब्द का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु हरियाणा में इस शब्द का उल्लेख न तो नगर निगम कानून और न ही नगर निगम निर्वाचन नियमावली में किया गया है. भारत के संविधान के म्युनिसिपेलिटी से सम्बंधित अनुच्छेद 243 के खंडो में भी कहीं भी पार्षद (कौंसलर) या मेयर शब्द का उल्लेख नहीं है हालांकि हरियाणा नगर निगम कानून में मेयर शब्द का उल्लेख डाला गया है परन्तु पार्षद (कौंसलर) आदि का नहीं.
हेमंत ने उपरोक्त ज्ञापन की एक एक कॉपी हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के प्रधान सचिव और निदेशक को भी सूचनार्थ भेजकर लिखा है कि अम्बाला नगर निगम के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य स्थानीय नगर निकायों में भी पार्षद (कौंसलर) शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अत: इस सम्बन्ध में त्वरित संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।









