नई दिल्ली, 15 मई (प्रेस की ताकत ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है, प्रक्रियात्मक खामियों के कारण गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को अवैध घोषित किया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तारी के बाद 3 अक्टूबर, 2023 से हिरासत में रहने के बाद, पुरकायस्थ की रिहाई ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रदान करने पर निर्भर है।
गिरफ्तारी समाचार पोर्टल के माध्यम से भारत की संप्रभुता को बाधित करने के लिए चीन से धन का इस्तेमाल करने और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश में पुरकायस्थ की कथित संलिप्तता के आरोपों से संबंधित थी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े पिछले मामले से प्रभावित था, जिसमें प्रासंगिक कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के मनमाने ढंग से प्रयोग से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।